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Raipur. रायपुर। रायपुर में मॉल पार्किंग को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फोरम ने स्पष्ट किया है कि मॉल परिसर में पार्किंग सुविधा जनता के लिए आवश्यक सेवा है और इसके लिए अलग से शुल्क वसूलना अवैध है। इसके बावजूद शहर के कई मॉल्स में 10 से 30 रुपये तक पार्किंग शुल्क की वसूली जारी रहने की जानकारी सामने आई है। फोरम ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मॉल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि पार्किंग सुविधा पूरी तरह से निशुल्क की जाए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये का मुआवजा और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने का आदेश भी जारी किया गया है।
उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी व्यावसायिक भवन या मॉल को निर्माण एवं संचालन की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वहां पार्किंग की सुविधा आम जनता के लिए उपलब्ध रहे। ऐसे में पार्किंग के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलना नियमों का उल्लंघन है। फोरम ने यह भी कहा कि मॉल मालिक दुकानों के किराए और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से पहले ही पर्याप्त आय अर्जित करते हैं, ऐसे में ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर अतिरिक्त राशि लेना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। हालांकि, आदेश के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। शहर के कई मॉल्स में अब भी पार्किंग शुल्क वसूली जारी है। कई जगहों पर एंट्री गेट पर पर्ची काटी जाती है और बाहर निकलते समय शुल्क लिया जाता है।
स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, सिटी सेंटर देवेंद्र नगर में स्टाफ द्वारा पार्किंग पर्ची के नाम पर 20 रुपये वसूले जाने की बात सामने आई है। वहीं तेलीबांधा स्थित 36 मॉल में भी प्रवेश करने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। कई स्थानों पर यह भी देखने को मिला कि बिना पर्ची के वाहन को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, जिससे ग्राहकों को मजबूरी में शुल्क देना पड़ता है। उपभोक्ता फोरम के इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मॉल प्रबंधन अपनी व्यवस्था में बदलाव करेगा, लेकिन फिलहाल शहर में नियमों के बावजूद शुल्क वसूली जारी रहने से उपभोक्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। फोरम ने संकेत दिए हैं कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मान रहे हैं।
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